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IRCTC Refund Rules: जानें- टिकट कैंसल नियम, कैसे फाइल करें TDR

आमतौर पर लोगों को ट्रेन की टिकट बुक कराना काफी मुश्किल काम लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे भी ज्यादा मुश्किल लोगों को ट्रेन की टिकट कैंसिल कराना लगता है। और अगर वहीं आपको जल्दबाजी हो तो ये और भी ज्यादा मुश्किल लगता है। इसी मुश्किल से बचने के लिए लोग अपनी टिकट भी कैंसिल नहीं कराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके लिए लंबा प्रॉसेस है और वो अपने पैसों को बर्बाद होने देते हैं। लेकिन इसी मुश्किल को आसान करने के लिए आज हम ट्रेवल जुनून पर आपको कुछ आसान से स्टेप्स बताएंगे जिसमें रिफंड से जुड़ी जानकारी भी आपको मिलेगी।

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भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) अपनी वेबसाइट और ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट कैंसिलेशन की सुविधा उपलब्ध कराती है। कैसिलेशन कंफर्म होने के बाद IRCTC एक शुल्क को काटकर यात्री का पैसा रिफंड करती है। ये रिफंड रेलवे के मौजूदा रिफंड नियमों के अनुसार ही दिया जाता है। रिफंड की राशि टिकिट की स्थिति पर भी आधारित होती है। लेकिन IRCTC की वेबसाइट या ऐप द्वारा कन्फर्मेशन, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC), वेट लिस्टेड और आंशिक रूप कंफर्म टिकटों को कैंसल करने के लिए कितना शुल्क लगाया जाता है इसकी जानकारी सभी यात्रियों को पूर्ण रूप से नहीं होती है। ऐसे में यहां हम आपको इसकी जानकारी भी दे रहे हैं।

ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले

फर्स्ट एसी/ एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट कैंसिल कराते हैं तो पूरी टिकट के पैसों में से 240 रुपये काटे जाएंगे। सेकेंड एसी/ फर्स्ट क्लास का टिकट कैंसिल कराते हैं तो पूरी टिकट के पैसों में से 200 रुपये कट जाएंगे। वहीं अगर आप थर्ड एसी/ एसी चेयर कार/ थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का टिकट कैंसिल कराते हैं तो पूरी टिकट के पैसों में से 180 रुपये कटेंगे। इसके अलावा सेकंड स्लीपर क्लास का टिकट कैंसिल कराने पर पूरी टिकट के पैसों में से 120 रुपये काटे जाएंगे और सेकेंड क्लास का टिकट कैंसिल कराते हैं तो पूरी टिकट के पैसों में से 60 रुपये काटे जाएंगे।

ट्रेन छूटने से 12 से 48 घंटे पहले

ट्रेन में सीट का रिजर्वेशन पक्का होने के केस में टिकट कैंसिल कराते हैं तो पूरी टिकट के पैसों में से 25 फीसदी रकम काट ली जाएगी।

ट्रेन छूटने से 12 से 6 घंटे पहले

ट्रेन में सीट का रिजर्वेशन पक्का होने के केस में टिकट कैंसिल कराते हैं तो पूरी टिकट के पैसों में से 50 फीसदी रकम काट ली जाएगी।

तत्काल में बुक कराई गई टिकट पर

तत्काल में टिकट बुक कराने पर रेलवे द्वारा पैसेंजर को कुछ भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। हालांकि अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट है तो ऐसे में पैसेंजर टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट (TDR) भर कर अपने रिफंड के लिए दावा कर सकता है।

आरएसी या वेटिंग लिस्ट में टिकट ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक कैंसल करवाया जाता है तो ही रिफंड मिलेगा। वहीं यदि ट्रेन किसी वजह से तय वक्त से 3 घंटे से ज्यादा लेट है तो टिकट कैंसल करवाने पर कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर ट्रेन कैंसिल होती है तो ई-टिकट पर टीडीआर भरने की भी जरूरत नहीं है। रेलवे के टिकट विंडो से रिजर्वेशन लिया है और ट्रेन कैंसिल हो गई है तो यात्रा के दिन समेत तीन दिन के भीतर टिकट कैंसल करवाया जा सकता है। इसमें भी कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं लगेगा।

चार्ट तैयार होने के बाद टिकट कैंसलेशन के नियम

अगर आपकी ट्रेन का चार्ट तैयार हो गया है और इसके बाद ई टिकट को कैंसिल करने की सोच रहे हैं तो वो नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पैसे रिफंड पाने के लिए पैसेंजर को ऑनलाइन टीडीआर भरना होगा। वहीं टीडीआर के स्टेटस को आईआरसीटीसी के अकाउंट पर ऑनलाइन भी ट्रेक किया जा सकता है।

ऐसे भरें TDR

इसके लिए सबसे पहले आपको IRCTC की बेवसाइट पर लॉगइन करना होगा। फिर ‘my account’ के अंदर ‘my transaction’ में जाना होगा, जिसके बाद आपको ‘file TDR’ का विकल्प चुनना होगा। ऐसा करने के बाद आपसे टिकट कैंसिल कराने का कारण पूछा जाएगा और अपना कारण बताने के बाद आप ‘file TDR’ के विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आपने टिकट को ऑनलाइन ना बुक कराके रेलवे प्लैटफॉर्म पर बुक किया है तो ऐसे में पैसेंजर TDR फॉर्म में पूछे गए PNR नंबर और बाकी जानकारी भरकर भी अपना रिफंड ले सकते हैं।

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Taranjeet Sikka

एक लेखक, पत्रकार, वक्ता, कलाकार, जो चाहे बुला लें।

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