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Amarnath Yatra: कैसे करें रजिस्ट्रेशन? यात्रा रूट, पूरी जानकारी

Amarnath Yatra: बाबा बर्फानी के दर्शन यानी कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हर साल जुलाई महीने में होती है. अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है. इसमें यात्रा के दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम से यात्रा करने वाले श्रद्धालु आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए यात्रियों को भारत भर में बैंकों की नामित शाखाओं के माध्यम से श्री अमरनाथ यात्रा 2019 पंजीकरण करना होगा. इस पंजीकरण के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है. इसके लिए आपको मूल प्रमाण पत्र या उसकी प्रति लगाना अनिवार्य है. बोर्ड की वेबसाइट पर लाइसेंस प्राप्त डॉक्टरों और संस्थानों के राज्य के हिसाब से नाम दिए गए हैं. इस तीर्थयात्रा के लिए यात्रियों को 15 फरवरी 2019 के बाद जारी किए गए हेल्थ सर्टिफिकेट पर ही विचार किया जाएगा. आवेदन फॉर्म के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट के अलावा आपको चार पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होंगी.

कौन नहीं कर सकते यात्रा || Who cannot travel

आपको बता दें इस यात्रा के लिए 13 से कम और 75 से ज्यादा उम्र के लोग अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। वहीं इसके अलावा 6 हफ्ते से ज्यादा की गर्भवती महिलाएं भी अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकती हैं।

स्टेप बाय स्टेप रेजिस्ट्रेशन || Step by step registration

पंजीकरण और यात्रा परमिट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर किया जाएगा. यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया नामित दिनांक से बैंकों की नामित शाखाओं से शुरू की जाएगी. एक यात्रा परमिट केवल एक यात्री के लिए मान्य होगा.

यात्रियों के लिए हर पंजीकरण शाखा पर प्रति दिन/ प्रति मार्ग के कोटा को तय किया गया है. पंजीकरण शाखा सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों की संख्या आवंटित से अधिक नहीं हो.

हर यात्री को आवेदन पत्र और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र यात्रा परमिट प्राप्त करने के लिए देना होगा। आवेदन पत्र, अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (CHC) और डॉक्टरों की सूची (चिकित्सा CHC जारी करने के लिए, प्राधिकृत संस्थानों की जानकारी) SASB के साथ ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

आवेदक-यात्री के लिए पंजीकरण शाखा द्वारा आवेदन पत्र और CHC लागत से फ्री में ले सकते हैं।

यात्रा परमिट के आवेदन के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों को पंजीकरण अधिकारी के सामने रखना होगा:

भरा गया निर्धारित आवेदन पत्र और
मेडिकल अधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी किया गया अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र।
चार पासपोर्ट आकार की फोटो
निम्न पंजीकरण अधिकारी निम्नलिखित की जांच करेगा:
क्या आवेदन पत्र सही ढंग से भरा गया है और आवेदक-यात्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं
क्या CHC अधिकृत डॉक्टर/ मेडिकल संस्था द्वारा जारी किया गया है
क्या CHC नामित दिनांक के बाद जारी किया गया है
पंजीकरण अधिकारी बलताल मार्ग के लिए बलताल यात्रा परमिट और पहलगाम मार्ग के लिए पहलगाम यात्रा परमिट जारी करेगा। हर एक दिन और मार्ग के लिए, पंजीकरण अधिकारी यात्रा परमिट नीचे दिए गए रंग कोडिंग के अनुसार जारी करेगा:
दिन

पहलगाम
बलताल

सोमवार
लैवेंडर
लेमन शिफॉन

मंगलवार
पिंक लेस
नीला

बुधवार
बेज
हनीड्यू

गुरुवार
पीच
लैवेंडर

शुक्रवार
लेमन शिफॉन
पिंक लेस

शनिवार
नीला
बेज

रविवार
हनीड्यू
पीच

यात्रा करने के लिए खास दिन (यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार) हर एक पंजीकृत तीर्थ यात्री के यात्रा परमिट पर मुद्रित किया गया है। यात्रा परमिट पर मुद्रित दिन पर, यात्री को बलताल/ पहलगाम (Chandanwari) नियंत्रण द्वारों को पार करने की अनुमति दी जाएगी।

यात्रा परमिट जारी करने से पहले बैंक शाखा ये सुनिश्चित करेगा कि यात्रा परमिट पर मुद्रित दिनांक नियंत्रण द्वार पार करने के दिन से मेल कर रहा हो।

परमिट में यात्रा की तिथि और यात्रा साल नहीं मुद्रित किया गया है। इसलिए बैंक शाखा के लिए अनिवार्य है कि यात्रा की तारीख और यात्रा साल लिखे या स्टाम्प करे और एक पारदर्शी टेप के साथ पेस्ट करे (पारदर्शी टेप से चिपकाकर आदेश की तारीख और यात्रा का साल छेड़छाड़ प्रूफ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है)। हालांकि, तिथि, साल और बैंक शाखा के मुद्रांकन, यात्रा परमिट के जारी करने के समय पर ही किया जाएगा। किसी मामले में, किसी भी यात्रा परमिट पर अग्रिम टिकट नहीं लगा होना चाहिए। इस पहलू को सुनिश्चित किया जाए।

यदि आवेदन पत्र और सीएचसी क्रम में हैं, पंजीकरण अधिकारी एक YP जारी करने के लिए आवेदक से 50/- रुपये का भुगतान लेगा।

पंजीकरण अधिकारी पासपोर्ट आकार फोटो लगा कर आवेदन फार्म और सीएचसी में उल्लेख किये गए विवरण के अनुसार यात्रा परमिट आवेदन फार्म मौके पर भरना होगा। यात्रा की तिथि भी सही ढंग से भरनी होगी।
पंजीकरण अधिकारी यात्रा परमिट पर साइन करेगा और यात्रा परमिट पर इस तरह से मुहर लगाए की आवेदक-यात्री की बैंक ब्रांच सील, तस्वीर और YP पर आंशिक रूप से अंकित हो।
आवेदक के लिए यात्री यात्रा परमिट जारी करने से पहले, पंजीकरण अधिकारी को निम्नलिखित विवरण रिकॉर्ड करेगा:

यात्रा परमिट जारी करने की तारीख।
यात्रा परमिट का क्रमांक।
आवेदक-यात्री का नाम, पता और टेलीफोन नंबर।
आपात स्थिति में किसी भी संपर्क किए जाने वाले आवेदक-यात्री के निकटतम संबंधी का नाम।

तीर्थ यात्रा का मार्ग।
बलताल/ पहलगाम से यात्रा की तिथि।
दर्ज बैंक हर दिन 8 बजे तक हर जारी किए गए यात्रा परमिट के बारे में पूरी जानकारी मेल करेंगे। विशेष रूप से अनुच्छेद 17 में बताई sasbjk2001@gmail.com ईमेल आईडी पर SASB को।
नोडल अधिकारी/ नोडल बैंक की शाखा, यात्रा परमिट जारी किए गए कुल संख्या date-wise और route-wise, हर दिन 8 बजे तक SASB को e-मेल करेगा।
पंजीकरण की प्रक्रिया खत्म होने के बाद, पंजीकरण शाखा सभी आवेदन पत्रों और CHC के आधार पर YPs जारी किया गया है, सीईओ SASB को भेजेंगे।
पंजीकरण प्रक्रिया के अंत में, बैंक की अलग-अलग शाखाए सभी खाली यात्रा परमिट डाक द्वारा नोडल अधिकारी को लौटा देगा। सीईओ SASB को नोडल अधिकारी वही खाली यात्रा परमिट भेज देगा।
पंजीकरण शाखा यात्रियों को सामान्य बैंकिंग घंटो के बाद पंजीकृत कर सकते हैं।

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