How to get refund money sent to wrong UPI ID
How to get refund money sent to wrong UPI ID : यूपीआई पेमेंट सबसे पॅापुलर मीडियम बन गया है. इसकी सबसे खास बात ये है कि यह पूरी तरह से फ्री है. हम आप अक्सर ही ट्रैवलिंग के दौरान UPI से झटपट पेमेंट करते हैं. बात चाहे 5 रुपये की हो या 5 हजार रुपये की, UPI ने हमारी परेशानी को खत्म सा कर दिया है… लेकिन हां जहां सहूलियत हैं तो वहां गलतियों की गुंजाइश भी रहेंगी.
UPI पेमेंट की हड़बड़ी में लोग अक्सर ही गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. अक्सर ऐसा भूलवश हो जाता है. अगर आपसे अभी तक ऐसी चूक नहीं हुई है तो शानदार बात है लेकिन सावधानी भी जरूरी है… आइए आज जानते हैं कि गलत अकाउंट में UPI पेमेंट ट्रांसफर होने पर आप उसे वापस हासिल (How to get refund money sent to wrong UPI ID) कर सकते हैं.
आप गलत UPI आईडी पर भेजे गए पैसे को कैसे रिकवर कर सकते हैं || How can you recover money sent to wrong UPI ID?
1. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, यदि डिजिटल सेवा के माध्यम से कोई अनपेक्षित लेन-देन होता है, तो नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी को पहले प्रासंगिक भुगतान प्रणालियों जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोनपे, आदि के साथ शिकायत दर्ज करनी चाहिए .
2. संबंधित व्यक्ति एनपीसीआई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकता है. शिकायतकर्ताओं को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की वेबसाइट (npci.org.in) पर विवाद पेज पर ‘शिकायत’ अनुभाग के तहत दिया गया एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा.
3. शिकायतकर्ता को यूपीआई लेनदेन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, अमाउंट लेनदेन की तारीख, ईमेल पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी.
4. शिकायतकर्ता को लेन-देन के लिए खाते से काटी गई राशि को दर्शाने वाला बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना होगा.
5. शिकायत का आधार “गलत तरीके से दूसरे खाते में ट्रांसफर” के रूप में सावधानी से चुना जाना चाहिए. इसके बाद 3 से 4 दिन में पैसे आ जाएंगे.
6. शिकायतकर्ता भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) बैंक के साथ समस्या को बढ़ा सकता है. यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो उपभोक्ता डिजिटल शिकायतों के लिए बैंकिंग लोकपाल या लोकपाल से भी संपर्क कर सकता है.
यदि पेमेंट सिस्टम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, तो आप डिजिटल लेनदेन के लिए आरबीआई के लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं. कुछ सेवाओं में अपर्याप्तता ( inadequacy) के लिए योजना के क्लॉज 8 के तहत निर्धारित ग्राहक शिकायतों को संभालने के लिए जिम्मेदार अधिकारी इस मुद्दे को हल करेगा.
जब भुगतान प्रणाली यूपीआई, भारत क्यूआर कोड और अन्य लेनदेन के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है, तो लाभार्थी के खाते में धनराशि जमा करने में विफल रहने या उचित समय के भीतर राशि वापस करने में विफलता जैसे कारणों से शिकायतें की जा सकती हैं.
इसके अलावा, आरबीआई ने बुधवार को कहा कि यूपीआई में अब सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट फीचर होगा और भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) में आवर्ती और गैर-आवर्ती भुगतानों की व्यापक विविधता शामिल होगी.
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