Indian Railways Ticket Refund Rule
How to Get Refund if Train Missed : दोस्तों ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रेन कैंसिल होने पर या टिकट कैंसल कराने पर यात्री रिफंड ले सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो भी आप रिफंड के लिए आप क्लेम कर सकते हैं. हां, ट्रेन छूटने पर भी यात्री टिकट के पैसे वापस ले सकते हैं. आज के आर्टिकल में हम आपको इसी के बारे में (How to get ticket refund after you missed train) जानकारी देने वाले हैं…
लोग इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करते हैं- अगर मेरी ट्रेन छूट गई तो क्या मुझे रिफंड मिल सकता है? (Can I get a refund if I miss my train?) यानी मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया तो क्या मुझे रिफंड मिल सकता है? चूंकि ऐसा कई लोगों के साथ होता है इसलिए यह सवाल इंटरनेट पर सर्च करता रहता है. तो हम आपको आपके इस सवाल का जवाब दे रहे हैं.
अगर आप उस ट्रेन को नहीं पकड़ पा रहे हैं जिससे आप यात्रा करने जा रहे हैं और आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्थिति में आपको टिकट के पैसे वापस मिल सकते हैं. आपको टिकट वापसी के लिए क्लेम करना होगा. रिफंड लेने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा.
अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप टीडीआर (Ticket Deposit Receipt-TDR) फाइल करें. आप चार्टिंग स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के एक घंटे के भीतर TDR फाइल कर सकते हैं. यात्री TDR ऑनलाइन और ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं. रिफंड के लिए रेलवे द्वारा टीडीआर जारी किया जाता है. पैसे वापिस की प्रक्रिया में लगभग 60 दिन लग सकते हैं.
अपने आईआरसीटीसी खाते में लॉग-इन करें.
Booked Ticket History पर क्लिक करें.
वह PNR चुनें जिसके लिए टीडीआर फाइल करना है और फिर फाइल TDR पर क्लिक करें.
TDR रिफंड पाने के लिए टिकट विवरण से यात्री का नाम चुनें.
सूची से TDR दाखिल करने का कारण चुनें या अन्य कारण दर्ज करने के लिए “अन्य” पर क्लिक करें.
अब सबमिट बटन पर क्लिक करें.
यदि आपने “अन्य” ऑप्शन चुना है तो टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा.
रिफंड का कारण लिखकर सबमिट करें.
TDR फाइल करने के लिए पुष्टि दिखाई देगी.
सभी डिस्क्रिप्शन सही होने पर ओके पर क्लिक करें.
टीडीआर प्रविष्टि पुष्टि पृष्ठ PNR संख्या, लेनदेन आईडी, संदर्भ संख्या, टीडीआर स्थिति और कारण प्रदर्शित करेगा.
अगर I-Ticket है तो TDR ऑनलाइन फाइल नहीं किया जाएगा. आई-टिकट की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है, लेकिन यह टिकट पेपर (हार्डकॉपी) के रूप में उपलब्ध है. आई-टिकट कूरियर या डाक के माध्यम से उपलब्ध है. इसका रिफंड ऑनलाइन नहीं लिया जा सकता है. यात्री को स्टेशन मास्टर को आई-टिकट जमा कर TDR लेना होगा. फिर इसे पूरी तरह से भरकर GGM (IT), इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पहली मंजिल, इंटरनेट टिकट सेंटर, IRCA बिल्डिंग, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली 110055 को भेजना होगा.
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