flight-tickets-booked-between-25-march-to-3-may-will-be-fully-refunded
कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते बुक किए गये घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए Flight Ticket का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा. इसकी जानकारी Directorate General of Civil Aviation ( DGCA ) ने सुप्रीम कोर्ट को दी है. इसी विषय पर 13 जून को कोर्ट ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया था. इस ख़बर ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है.
DGCA ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को इसकी पूरी जानकारी दी है. जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए Flight Ticket का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा. यह रिफंड उन सभी फ्लाइट Flight Ticket पर लागू होगा जो 25 मार्च से 3 मई 2020 के अंतर्गत आएंगी. जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सभी Flight Ticket शामिल होंगी.
DGCA ने यह जानकारी 13 जून को कोर्ट के आदेश के बाद दी. सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट एयरलाइंस के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) को यह आदेश दिया था कि पैसेंजर्स के टिकट कैंसिल कर दिए जाने के बाद उनके रिफंड का कोई रास्ता निकालें.
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एयरलाइंस ने अप्रैल के पहले हफ्ते से ही 14 अप्रैल के बाद तक की Flight Ticket की बुकिंग शुरू कर दी थीं. तब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि देश से लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद हटा लिया जाएगा और हवाई यात्राएं दोबारा से शुरू कर दी जाएंगी. DGCA ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो भी Flight Ticket बुक किए गए उन टिकटों का रिफंड नहीं करना और ग्राहकों की मर्जी के बिना ही क्रेडिट शेल बना देना नियमों का उल्लंघन है.
12 जून को एक NGO की जनहित याचिका की सुनवाई में कहा गया था कि कुछ पैसेंजर्स एक तय समय के अंदर क्रेडिट शेल इस्तेमाल करने के इच्छुक नहीं है. जिसके कारण फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्हें पूरा रिफंड दिया जाना चाहिए.
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DGCA ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि सभी मामलों के लिए एयरलाइंस 15 दिनों के अंदर तक Flight tickets का पैसा रिफंड कराने की कोशिश करेगी.
कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते सरकार ने सभी इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने का आदेश दिया था. लेकिन अभी भी एयर बबल और वंदे भारत मिशन के के जरिये इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं. वहीं डोमेस्टिक फ्लाइट को 25 मई से दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी गई थी.
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