train travel may result in imprisonment for 5 years for spreading corona infection
Train rule-ट्रेन में यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने और खुद के साथ दूसरे यात्रियों को संक्रमित कर उन्हें खतरे में डालने के मामलों में रेलवे ऐसे यात्रियों के खिलाफ अब जुर्माने के साथ पांच साल की सजा से दंडित करवाने तक की कार्रवाई करेगा. इससे पहले यात्रियों को कोरोना गाइडलाइन को लेकर जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया है.
ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा करेगा ‘मेरी सहेली’ कैंपेन, जानें क्या होगा नया
रेलवे प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने बताया कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रेल प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान के तहत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है और कोरोना संक्रमण या गंदगी फैलाने में सहायक होता है तो रेल प्रशासन द्वारा उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
Special trains : दिवाली और छठ में घर जाना हुआ आसान, रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेन, ये रही लिस्ट
Train rule-यात्री द्वारा स्टेशन या ट्रेन में उचित तरीके से मास्क ना पहनने पर, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर, कोविड संक्रमित होने या सैंपल देने के बाद रिपोर्ट आने से पूर्व ही यात्रा करने, सार्वजनिक क्षेत्र में थूंकने, अस्वास्थ्यकारक स्थिति उत्पन्न करने, गंदगी फैलाने या कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी अनुदेशों की पालना नहीं करने पर रेलवे अधिनियम 1989 के तहत जुर्माने/कारावास से दंडित किया जाएगा. इसमें अधिकतम 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है.
कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक देश में कितनी ही थालियां मिलती… Read More
History of Bagoria Temple : बागोरिया दुर्गा मंदिर राजस्थान के जोधपुर जिले के पास स्थित… Read More
आज की भागदौड़ भरी दुनिया में एकाग्रता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है.… Read More
Best Honeymoon Places in India in Summer Season: अगर आप गर्मियों में शादी के बंधन… Read More
10 Best Hill Stations In India : भारत, विविध लैंडस्कैप का देश, ढेर सारे शानदार… Read More
Amarnath Yatra dates 2026 : अमरनाथ यात्रा 2026 3 जुलाई से शुरू होगी। जानें रजिस्ट्रेशन… Read More