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How to open Hookah Bar : कैसे खोलें अपना हुक्का बार?

How to open Hookah Bar : हुक्का पीने का क्रेज आजकल यंगस्टर्स में बहुत तेजी से बढ़ रहा है. इसी ट्रेंड को भुनाने के लिए शहरों में तेजी से हुक्का बार भी खुल रहे हैं. अगर आप भी अपना हुक्का बार खोलना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इसके लिए कौन से नियम पालन करने जरूरी हैं….

इसका क्या मतलब है? what does this mean?

देश में कोई भी नया कारोबार शुरू करने के लिए तय परमिशन की जरूरत होती है. हुक्का बार क्योंकि धूम्रपान की श्रेणी में आता है इसलिए इसके लिए परमिशन और नियम थोड़े संख्त हैं. आइए जानते हैं कि हुक्का बार का लाइसेंस कैसे लिया जा सकता है…

हुक्का बार लाइसेंस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

1. लाइसेंसिंग || Licensing

हुक्का पार्लर लाइसेंस और अनुमति से संबंधित कानूनी लाइसेंस भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होता है, क्योंकि कुछ राज्यों में शराब पर भी प्रतिबंध है.  सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर, 2014 को अंततः कई राज्यों के नागरिक निकायों (civic bodies) द्वारा रेस्टोरेंट और होटलों में धूम्रपान या तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश को रद्द कर दिया था.

  • सोल प्रोपराइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे कानूनी इकाई सेटअप.
  •   शराब लाइसेंस के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट से हुक्का लाइसेंस प्राप्त करना (प्रत्येक राज्य का अपना नियम ).
  • स्थानीय नगरपालिका पार्टी या अधिकारियों से दुकान अधिनियम लाइसेंस और अन्य लाइसेंस प्राप्त करना.
  • उस जगह के पड़ोसियों से एनओसी.
  • कोई भी स्कूल अस्पताल या पूजा स्थल विशेष मीटर के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए.
  • 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को हुक्का नहीं देना चाहिए.
  • आयु और बिक्री समय प्रतिबंध
  • आपके ज्यादा स्पेस  का उपयोग रेस्टोरेंट के लिए किया जाना चाहिए. आपके पास अकेले शीश लाउंज नहीं हो सकता. एक रेस्टोरेंट एक जरूरी है.
  • सीसीटीवी जो फुटेज को 3 महीने तक स्टोर कर सकता है.

2. डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी ||Documentation formality

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 तक हुक्का पर से प्रतिबंध हटा लिया है. हालांकि, यह रेस्टोरेंट किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में स्थित नहीं हो सकता है और 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को हुक्का बेचा/उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है.

हुक्का बार लाइसेंस के लिए निम्नलिखित दस्तावेज कानूनी मुद्दों का पालन किया जाना चाहिए:

स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण से बिजनेस लाइसेंस (नगर निगम की वेबसाइट पर पाया जा सकता है)

दुकान और स्थापना अधिनियम के साथ रजिस्टर होने की आवश्यकता

फायर डिपार्टमेंट से अग्नि सुरक्षा लाइसेंस/एनओसी

एक्साइज ड्यूटी और वैट रजिस्ट्रेशन

3. लाइसेंस फेयर और अन्य फेयर ||License fair and other fair

हुक्का बार लाइसेंस की लागत शराब लाइसेंस परमिट की लागत से नियंत्रित होती है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा तय किया गया है. वे एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं, और लाइसेंस की आवश्यकताएं मुख्य रूप से उस जगह पर निर्भर करती हैं जहां हुक्का परोसा जाता है. उदाहरण के लिए, हुक्का किसी रेस्टोरेंट, स्टार रेटिंग वाले होटल, सरकारी अधिकारियों वाले क्लबों में इसके सदस्यों के रूप में परोसा जा सकता है. इन लाइसेंसों को L1, L2 से L19 तक नाम दिया गया है. हालांकि, ये लोकल गवर्मेंट द्वारा तय किए जाते हैं.

लगभग। रु. 7,000/-

बिजनेस रजिस्ट्रेशन

एकमात्र स्वामित्व (sole proprietorships): लगभग। रु. 3,000/-

(किसी अन्य इकाई के मामले में, कीमतें अलग-अलग होंगी)

जीएसटी रजिस्ट्रेशन

लगभग। रु. 1,000/-

एमएसएमई रजिस्ट्रेशन

लगभग। रु. 5000

दुकान और स्थापना प्रोपराइटरशिप

लगभग। रु. 5000

हुक्का बार लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?

हुक्का लाउंज/बार/पार्लर खोलने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हुक्का लाउंज को केवल व्यावसायिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है.

हुक्का लाइसेंस के लिए पुलिस आयुक्त से अनुरोध किया जाना चाहिए.

हुक्का सामग्री कानूनी होनी चाहिए और तंबाकू विरोधी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए.

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Komal Mishra

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